Bihar Professor Vacancy: बिहार में 282,000 शिक्षक रिक्तियों को भरने के लिए 120,336 नियुक्तियाँ की गई हैं। जबकि 122,000 पदों पर अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
बिहार लोक सेवा आयोग 7 दिसंबर से लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, 4,108 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए तैयारी का अंतिम चरण चल रहा है।
बिहार के विश्वविद्यालय अतिरिक्त 4,108 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सहायक प्रोफेसर पदों के लिए बैकलॉग और खुली रिक्तियों दोनों के संबंध में विवरण प्रदान किया है।
इन रिक्तियों में 3,353 सक्रिय और 755 बैकलॉग पद हैं। शिक्षा विभाग ने 27 विषयों की विषयवार और विश्वविद्यालयवार जानकारी रोस्टर क्लीयरेंस के साथ जमा कर दी है। विश्वविद्यालय आयोग को सहायक प्रोफेसर पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद विषयवार और विश्वविद्यालयवार वितरण पर विचार करते हुए संशोधित रोस्टर के अनुसार नियुक्तियां की जाएंगी।
आरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण नियुक्ति रोक दी गई है।
पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका के बाद तीन साल से चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। चिंता यह जताई गई कि समग्र नियुक्तियों में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से कम हो गया है।
जवाब में शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण देने को कहा गया। विभाग ने बताया कि बैकलॉग रिक्तियां कुल रिक्तियों का हिस्सा हैं। अदालत ने बैकलॉग और चल रही रिक्तियों के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हाल ही में विभाग ने कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया।
बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का विज्ञापन।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि, शिक्षा विभाग की मांग के जवाब में, उसने विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियमित नियुक्ति के लिए विषयवार और विश्वविद्यालयवार रिक्तियों का विज्ञापन दिया था।
52 विषयों और घटक कॉलेज आरक्षण श्रेणियों में वितरित ये रिक्तियां कुल 4,638 पदों की हैं। 27 विषयों के लिए चयन प्रक्रिया को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है, और आयोग ने अपनी सिफारिशें शिक्षा अधिकारियों को भेज दी हैं।
माननीय उच्च न्यायालय,पटना के आदेश दिनांक 24.02.2023 के आलोक में सी.डब्ल्यू.जे.सी. क्रमांक 8932/2020, 8817/2020, 5853/2021, 17074/2022, 433/2021, और 226/2023, संबंधित एलपीए के साथ क्रमांक 604/2023, 622/2023, 832/2023, 833/2023 , 834/2023, 835/2023, 836/2023, 890/2023 एवं 1007/2023 में आयोग को बैकलॉग सहित विषयवार संशोधन किया गया है।
ये संशोधन मूल विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को बनाए रखते हैं। आयोग को रिक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, और शेष विषयों का विवरण 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से उनके पत्र दिनांक 22-11-2023 (संख्या 15/सी2-239/) के अनुसार प्रदान किया गया है। 2023-4277), जो संदर्भ के लिए उपलब्ध है।
इसके संबंध में, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग नए आवेदन स्वीकार नहीं करेगा और केवल मौजूदा आवेदनों पर ही विचार करेगा। पहले, आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से स्वीकार किए जाते थे।
आयोग नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में विषयवार सहायक प्रोफेसरों की संख्या, पूर्व उल्लिखित संशोधित रोस्टर के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय, पटना से आदेश प्राप्त होने के बाद ही निर्धारित की जाएगी।
जिन 27 विषयों में रिक्तियां नहीं हैं, उनके लिए अनुशंसा शिक्षा विभाग, सरकार को भेज दी गयी है. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार बिहार में आगे कदम उठाये जायेंगे।
जिन 27 विषयों के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी गई है, उनमें रिक्तियां शेष रहने की स्थिति में बिहार सरकार माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुरूप अलग से कार्रवाई करेगी
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